RERA अधिनियम: खरीदार के रूप में अपने अधिकार और कर्तव्य जानें

No image प्रशांत मेनन

अंतिम अपडेट: 14 दिसंबर 2022 - 02:15 pm

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RERA अधिनियम या रियल एस्टेट (विनियमन विकास) अधिनियम, 2016 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मई 1, 2017 से लागू हो गया है. खरीदारों और प्रॉपर्टी डेवलपर्स दोनों के लिए पारदर्शी और कुशल वातावरण को सक्षम बनाने की उम्मीद के साथ, सरकार ने RERA अधिनियम पारित किया है. इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार प्रणाली में जवाबदेही, कुशलता, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और एक नियमित रियल एस्टेट क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने की आकांक्षा रखती है.

हम इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले लेखों की श्रृंखला के रूप में विस्तृत रूप से RERA अधिनियम को कवर करेंगे.

RERA एक्ट डेफिनिशन:

The Real Estate (Regulation And Development) Act is an Act to establish the Real Estate Regulatory Authority for regulation and promotion of the real estate sector and to ensure sale of plot, apartment or building, as the case may be, or sale of real estate project, in an efficient and transparent manner and to protect the interest of consumers in the real estate sector and to establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal and also to establish the Appellate Tribunal to hear appeals from the decisions, directions or orders of the Real Estate Regulatory Authority and the adjudicating officer and for matters connected therewith or incidental thereto.

रियल एस्टेट (रेगुलेशन डेवलपमेंट) एक्ट में खरीदारों के लाभ के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान हैं.

आवंटियों/खरीदारों के अधिकार और कर्तव्य:

(1) आवंटी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के साथ स्वीकृत प्लान, लेआउट प्लान और इस अधिनियम में प्रदान की गई ऐसी अन्य जानकारी या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों या प्रमोटर के साथ हस्ताक्षरित बिक्री के लिए करार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का हकदार होगा.

(2) आवंटी परियोजना के पूरा होने के चरण के अनुसार समय अनुसूची के बारे में जानने का हकदार होगा, जिसमें पानी, स्वच्छता, विद्युत और अन्य सुविधाओं और सेवाओं के उपबंध शामिल हैं, जो प्रमोटर और आवंटी के बीच बिक्री के नियम और शर्तों के अनुसार सहमत हैं.

(3) आवंटी अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग के कब्जे का दावा करने का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो सकता है, और प्रमोटर द्वारा दी गर्इ घोषणा के अनुसार, आवंटन संगम सामान्य क्षेत्रों के कब्जे का दावा करने का हकदार होगा.

(4) The allottee shall be entitled to claim the refund of amount paid along with interest at such rate as may be prescribed and compensation in the manner as provided under this Act, from the promoter, if the promoter fails to comply or is unable to give possession of the apartment, plot or building, as the case may be, in accordance with the terms of agreement for sale or due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of his registration under the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder.

(5) आवंटी के पास आवश्यक डॉक्यूमेंट और प्लान होने का हकदार होगा, जिनमें सामान्य क्षेत्रों सहित, प्रमोटर द्वारा अपार्टमेंट या प्लॉट या बिल्डिंग के भौतिक कब्जे को सौंपने के पश्चात्.

(6) प्रत्येक आवंटी, जिसने किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग को मामले के अनुसार लेने के लिए बिक्री के लिए करार में प्रवेश किया है, धारा 13 के अधीन, उक्त करार में विनिर्दिष्ट समय के भीतर और बिक्री के लिए आवश्यक भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उचित समय और स्थान पर, पंजीकरण शुल्क, नगरपालिका कर, पानी और विद्युत शुल्क, रखरखाव शुल्क, जमीन किराया और अन्य प्रभार, यदि कोई हो.

(7) आवंटी, उपधारा (6) के तहत भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि या शुल्क के भुगतान में देरी के लिए, ऐसी दर पर, ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी.

(8) उपधारा (6) के तहत आवंटी के दायित्व और उपधारा (7) के तहत ब्याज के प्रति दायित्व को कम किया जा सकता है जब प्रमोटर और ऐसे आवंटी के बीच परस्पर सहमति हो.

(9) अपार्टमेंट, भूखंड या भवन का प्रत्येक आवंटी, यथास्थिति, किसी संगम या समाज या आवंटितों के सहकारी समिति या उसके संघ के गठन की दिशा में भाग लेगा.

(10) प्रत्येक आवंटी उक्त अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग के लिए जारी किए गए अक्युपेंसी सर्टिफिकेट के दो महीनों की अवधि के भीतर अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग का भौतिक कब्जा लेगा, जैसा भी मामला हो.

(11) Every allottee shall participate towards registration of the conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, as provided under sub-section (1) of section 17 of this Act which states that the promoter shall execute a registered conveyance deed in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, and hand over the physical possession of the plot, apartment of building, as the case may be, to the allottees and the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, in a real estate project, and the other title documents pertaining thereto within specified period as per sanctioned plans as provided under the local laws.

सोर्स: Indiacode.nic.in

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